कानपुर|| यूपी पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। अपराधियों की नकेल कसने में नाकामयाब जिला पुलिस अरोपियों पर धाराएं लगाते समय भी न जाने कहां खोयी रहती है।
दरअसल बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपहरण की आरोपी एक महिला की रिमाण्ड बलात्कार की धारा 376 में कराकर उसे जेल भेज दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जमानत के लिए मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत की फटकार पर विवेचक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए महिला की धारा बदलने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है।
जानकारी के मुताबिक बिठूर थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव में सोनू अपने मां-बाप और भाई के साथ रहता है। गांव के ही एक परिवार ने उसके खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी और बलात्कार करने की धाराओं के तहत थाने में मामला दर्ज कराया था।
रिपोर्ट में सोनू के भाई राजू, पिता प्रेम बाबू और मां कांती देवी पर भी उक्त धाराएं लगा कर उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 31 दिसंबर को कांती देवी को गिरफ्तार कर बलात्कार की धारा 376 के तहत रिमांड में लेकर उसे जेल भेज दिया था।
आरोपी महिला के वकील यादुवेंद्र नारायण ने बताया कि जब उन्होंने कांती देवी की जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की तो अदालत को पता चला कि पुलिस ने बिना समझे गलत धाराएं लगा कर रिमाण्ड कराया था।
इस बात पर जज ने मामले की विवेचना कर रहे विवेचक सब इंस्पेक्टर एके त्रिपाठी को तलब किया और फटकार लगाई। जिस पर विवेचक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए आरोपी की गलत धाराओं को बदलने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी महिला को तलब किया है।