फूलन देवी के हत्यारोपी को मिली जमानत

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नई दिल्ली|| तीस हजारी अदालत ने फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को 2004 में तिहाड़ जेल से फरार होने के मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद राणा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उस पर इस फूलन देवी हत्याकांड मामले में अभियोजन चल रहा है।

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव की अदालत में शेर सिंह राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। शेर सिंह राणा ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह पिछले साढ़े चार साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। लेकिन, सरकारी वकील ने उसकी अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि वह आरोपित के खिलाफ गंभीर आरोप है।

उसकी जमानत याचिका को पिछले साल भी खारिज कर दिया गया था। सीएमएम ने राणा को इस आधार पर जमानत देते हुए राहत प्रदान की कि वह इस हत्याकांड में पिछले चार वर्षों से भी ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे है।

कोर्ट ने उसे 20-20 हजार रुपए के जमानत के दो मुचलके भरने का आदेश पर सशर्त जमानत दी है। राणा 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल से अपने सहयोगी की मदद से प्रॉडक्शन वारंट के आधारपर एक नाटकीय ढंग से जेल से फरार हो गया था। उसे अप्रैल 2006 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था।