फर्रुखाबाद: जनपद में शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में होने वाली हर्षफायरिंग पर जिला मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है|
जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने लिखित आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइसेन्ससी हथियार से फायरिंग करने पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी| उन्होंने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल इसका संज्ञान लेगी | पुलिस हर्ष फायरिंग करने वाले का हथियार कब्जे में ले लेगी|
पुलिस तत्काल लाइसेन्स निरस्त किये जाने हेतु वायरलेस पर जानकारी दी जायेगी| उन्होंने यह भी कहा की जिस थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना उनके संज्ञान में आती है उसके थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी|