फर्रुखाबाद: मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने पुरानी रंजिश के कारण मारपीट व हत्या के प्रयास में कायमगंज कोतवाली के मोहल्ला जवाहरगंज निवासी हिन्दू जागरण मंच के जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना, उनके भाई जितेंद्र सक्सेना व दिलीप सक्सेना को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
जिला महामंत्री प्रदीप सक्सेना व जितेंद्र सक्सेना को मारपीट व धमकी देने में एक-एक वर्ष की कैद व धारा 506 में दो-दो वर्ष की सजा सुनायी गई है। तीसरे भाई दिलीप सक्सेना को मारपीट व धमकी देने में एक-एक वर्ष की कैद, धारा 506 में दो वर्ष व हत्या के प्रयास में चार वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया।
जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का आदेश दिया।