नई दिल्ली: पाकिस्तान की कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी है। लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। लखवी लाहौर की जेल में बंद है।
26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड एक बार फिर कानून के चंगुल से बच निकला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज उसकी रिहाई पर मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए उसे रिहा करने को कहा। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने लखवी को जमानत दे दी थी, लेकिन भारत के दबाव में उसे रिहाई नहीं मिल सकी थी। लखवी को जमानत दिए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें लखवी की नजरबंदी को गैकानूनी करार देते हुए हाइकोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए थे।
पिछले साल जनवरी में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जकी उर रहमान लखवी की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस हाईकोर्ट भेज दिया था। साथ ही ये भी आदेश दिया था कि मुकदमे की सुनवाई तक आतंकी लखवी को बंद रखा जाए।
गौरतलब है कि लखवी उन सात आतंकियों में शामिल है जिन पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश करने और उसमें मदद करने का आरोप है। अन्य छह आरोपी हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, युनूस अंजुम, जमिल अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल मजिद हैं। माना जाता है कि लखवी ही मुंबई हमले का ऑपरेशन हेड था।