सेना भर्ती में प्रधान और सभासद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पात्र होंगे मान्य

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armyफर्रुखाबाद: सेना में भर्ती को चरित्र प्रमाणपत्र बवनाने के लिये अब अभ्यर्थियों को तहसील और थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सेना भर्ती बोर्ड बरेली के निदेशक कर्नल राजीव दीक्षित ने बताया कि सेना अब गांव के प्रधान या मुहल्ले के सभासदों के हाथों जारी चरित्र प्रमाण पत्र को भी भर्ती प्रक्रिया में मानेगी। पूर्व व्यवस्था में आवेदकों को थाना, सीओ, डीसीआरबी, एसपी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और उपजिलाधिकारी तक के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें गरीब अभ्यर्थियों का काफी समय और धन खर्च हो जाता था। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से छह तक ही वैध माना जायेगा।

कर्नल दीक्षित ने बताया कि सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी कक्षा 10 वीं और 12 वीं की अंक तालिका व प्रमाणपत्र, 15 फोटो (फोटो की बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए), मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाणपत्र अवश्य साथ लायें। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी के पास एनसीसी, कंप्यूटर ओ लेबल व स्पोर्टस प्रमाणपत्र हैं तो उन्हें भी साथ लाना चाहिये। पूर्व सैनिक के पुत्र या भाई होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक या वीर नारी से रिश्ते का प्रमाणपत्र भी साथ लाना होगा।