अब तक आपको बैंकों में खाता खुलवाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आने वाले दिनों में ये काम काफी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। दरअसल धोखाधड़ी और काले धन पर रोक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी को खाता खोलने के नियमों को सख्त करने का निर्देश दे दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब सिर्फ एंप्लॉयर सर्टिफिकेट ही खाता खोलने के लिए काफी नहीं होगा।
रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आरआरबी अपने नए ग्राहकों को खाता खोलने के लिए काला धन निरोधक नियमों में जरूरी कम से कम एक आधिकारिक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहें। यह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक हो सकता है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी कहा है कि नए ग्राहकों द्वारा दिए जा रहे सभी डॉक्यूमेंट की सख्ती से जांच की जाए। और इसमें कोई भी कमी पाए जाने पर खाता ना खोला जाए।
अधिसूचना में कहा गया है कि किसी प्रतिष्ठित कंपनी या इकाई के प्रमाण पत्र को ही खाता खोलने के लिए स्वीकार किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसकी जानकारी में यह बात आई है कि कुछ बैंक सिर्फ एंप्लॉयर के सर्टिफिकेट या लेटर के आधार पर ही खाता खोल देते हैं। इससे धोखाधड़ी और दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है।