इलाहाबाद: शिक्षा मित्रों को प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाने की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 26 नवम्बर को होगी। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खण्डपीठ कर रही है। याचिका में कहा गया है कि बिना टीईटी पास किए किसी को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में शिक्षा मित्रों का समायोजन कानून के विपरीत होने के कारण अवैध है।
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