फर्रुखाबाद: सत्र 2014-15 के हाईस्कूल से ऊपर के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पहली अगस्त से शुरू होगा जो तीस सितंबर तक चलेगा। पहली अगस्त को आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य एनआइसी के माध्यम से छात्रवृत्ति की वेबसाइट उपलब्ध करा दी जाएगी। शासन ने 31 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी को विद्यालयों के मास्टर डाटा के सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है।
सात अक्टूबर तक विद्यार्थी अपने आनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट सभी कागजातों के साथ विद्यालय में जमा करेंगे। आवेदन पत्रों के सत्यापन के लिए विद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रधानाचार्य अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति या जनजाति और सामान्य वर्ग के एक-एक वरिष्ठ अध्यापक सदस्य होंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विद्यार्थी उनके विद्यालय के और पात्र हैं। सत्यापन के बाद आवेदन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा किया जाएगा। इसके बाद सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए चयनित विद्यार्थियों के बैंक खाते में दिसबंर तक छात्रवृत्ति की राशि भेज दी जाएगी। छात्रों के खातों में राशि स्थानांतरण के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
जिला स्तरीय समिति करेगी समस्याओं का निबटारा
छात्रवृत्ति के संबंध समस्याओं के निपटारे लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इसके जिलाधिकारी अध्यक्ष एवं सीडीओ उपाध्यक्ष होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी इसके सचिव और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी इसके सदस्य होंगे।
लोकवाणी केन्द्रो के माध्यम से होगा आवेदन
छात्रवृत्ति का आनलाइन आवेदन लोकवाणी केन्द्रो के अलावा निजी साइबर कैफे या अपने कंप्यूटर से किया जा सकता है।
छात्रवृत्ति की दर
अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दस महीने की ही छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को साढ़े तीन सौ रुपये प्रति माह एवं एक हजार रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान मिलेगा। वहीं डे स्कालर विद्यार्थियों को डेढ़ सौ रुपये प्रति माह एवं साढ़े सात सौ रुपये वार्षिक तदर्थ अनुदान मिलेगा। वहीं सामान्य, अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह साठ रुपये के हिसाब से पूरे बारह महीने के छात्रवृत्ति मिलेगी।
आय सीमा
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं सामान्य वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए लिए यह सीमा 19 हजार 884 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 25 हजार 546 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय तीस हजार रुपये वार्षिक से अधिक न हो। अल्पसंख्यक वर्ग की आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
मास्टर डाटा का सत्यापन पूरा
– जूनियर कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन एक अगस्त से शुरू हो रहा है। सभी विद्यालयों के मास्टर डाटा का सत्यापन 25 जुलाई तक पूरा कर लिया गया है।
समाज कल्याण अधिकारी
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