अयोध्या मामला: साक्षी, ब्रजभूषण सहित छह के खिलाफ वारंट

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sachhidanand sakshi jee maharajलखनऊ: अयोध्या स्थित विवादित ढांचे से संबंधित एक आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने सांसद साक्षी महाराज एवं ब्रजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व विधायक पवन पांडेय सहित छह लोगों के गैरहाजिर होने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।

विशेष न्यायाधीश शशिमौलि तिवारी की अदालत के समक्ष साक्ष्य देने के लिए एक अंग्रेजी दैनिक के फोटोग्राफर प्रवीण जैन तथा रोहतक (हरियाणा) से आए विजेंद्र सिंह उपस्थित थे। कोर्ट ने जिन आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उनकी ओर से यद्यपि हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उनके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण अदालत ने हाजिरी माफी अर्जी को खारिज कर दिया। इसके अलावा तत्कालीन डीएम फैजाबाद आरएन श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने हाजिरी माफी का अर्जी दी जबकि अन्य अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता एसके दलेला ने हाजिरी माफी अर्जी दी जिसे अदालत ने केवल आज के लिए स्वीकृत कर लिया है।

अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता आरके यादव उपस्थित थे। वारंटी आरोपियों के अधिवक्ता के हाजिर न होने के कारण दोनों गवाहों को वापस जाना पड़ा। सीबीआइ के विशेष अधिवक्ता आरके यादव के अनुसार इस प्रकरण में सीबीआइ ने चार अक्टूबर 1993 को 49 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बाला साहब ठाकरे, रामबिलास वेदांती एवं महंत अवेद्यनाथ सहित 13 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था। इस आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा किए जाने पर सीबीआइ ने सभी 13 लोगों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जो आज भी लंबित है। इस याचिका के चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आरोप पत्र के आठ लोगों (अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विष्णुहरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती एवं साध्वी रितंभरा) के विरुद्ध मामला सत्र अदालत में परीक्षणीय न होने के कारण जनपद रायबरेली की विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया। विशेष अदालत द्वारा लखनऊ में 28 लोगों के विरुद्ध सुनवाई हो रही थी, जिसमें छह लोगों की मृत्यु हो गई है।[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]