फर्रुखाबाद: प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल में लगे किराये या निजी वाहनो के चालकों का रिकॉर्ड अब थाने में रहेगा| दुर्घटना होने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा| बच्चो के वाहनो को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने आदेश जारी किये है|
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार विशेषकर प्राथमिक स्कूलों, कान्वेंट स्कूलों में बच्चो को लाने ले जाने वाले रिक्शा, टैक्सी, ऑटो, मैजिक और बसो का रिकॉर्ड संबंधित थाने में देना होगा| इन वाहनो के चालकों को भी स्कूल से पहचान पत्र देने के साथ थाने में इन्हे दर्ज कराना पड़ेगा| जिलाधिकारी ने इस सबंध में कार्यवाही करने के आदेश आरटीओ और पुलिस अधीक्षक को भेजे है| इसी के साथ बच्चो को क्षमता से अधिक ठोने में कार्यवाही के लिए भी लिखा है|
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