फर्रुखाबाद की मिशनरी सम्पति से सुप्रीम कोर्ट ने सीएनआई को किया बेदखल

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charchफर्रुखाबाद : जनपद में बीते कई बर्षो से ईसाई समुदाय की चल अचल सम्पत्ति को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मोहर लगा दी है | फर्रुखाबाद की मिशनरी सम्पति से सुप्रीम कोर्ट ने सीएनआई को किया बेदखल कर के यूसीएनआई को काबिज होने का आदेश कर दिया |

सिबिल जज (सीनियर डिविजन ) इलाहाबाद ने बाद संख्या 534/98 के आदेश 17 अप्रैल 1999 और उच्य न्यायालय की सिबिल अपील संख्या 8800-8801 /13 के निर्माण के तहत चर्च आफ नार्थ इंडिया (cni) के समस्त अधिकार समाप्त कर दिये गये है |
जनपद फर्रुखाबाद जिले की समस्त चल अचल सम्पत्ति जो की बोर्ड ऑफ़ फोरिन मिशन/ अमेरिकन प्रेस बहेरियन चर्च/ नार्थ इंडिया मिशन के नाम से सरकारी दस्तावेज में दर्ज है | सुप्रीम कोर्ट ने यूसीएनआई के माध्यम से श्रीमती अंजली सिंह पत्नी प्रताप सिंह राना निवासी बड़ा बाजार जनपद एटा को जनपद फर्रुखाबाद की समस्त चल अचल सम्पति का अधिकारी नियुक्त किया है |

अंजली सिंह ने फोन पर बताया की उनके पास कोर्ट का 42 पन्नो का आदेश है |