डेस्क: सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा ग्रुप की उस को अर्जी खारिज कर दिया, जिसमें सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी दी गई थी. इस फैसले के बाद सुब्रत रॉय को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.
दरअसल, सहारा ग्रुप के प्रस्ताव में कहा गया था कि सहारा ग्रुप, सुब्रत रॉय की जमानत के तीन दिन के अंदर 3,000 करोड़ रुपये चुकाएगी और 30 मई तक और 2,000 करोड़ रुपये दे देगी. सहारा ने सुब्रत रॉय की जमानत होने पर 20 जून तक 5 हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने का भी वादा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा, ‘हम इस अर्जी में कोई मेरिट नहीं देखते इसलिए इसे खारिज किया जाता है. सुब्रत रॉय नया प्रस्ताव दें. उन्हें निवेशकों का पैसा लौटाना ही होगा.’
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