डेस्क: सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका लगा है| यूपी टीईटी 2011 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है| हाई कोर्ट इलाहबाद ने टीईटी की मेरिट के आधार पर यूपी सरकार को परिषदीय शिक्षको की भर्ती करने का निर्देश दिया था|
ncte को तीन माह तक कि समय बढ़ाने के निर्देश के साथ ही राज्य सरकार को इसी समय सीमा में भर्ती पूरी करने के भी निर्देश/आदेश जारी कर दिए गए है|
जारी..
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