डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर 10 फरवरी 14 व 12 फरवरी 14 के शासनादेश व परिपत्र के तहत की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सैयद जमीर अहमद की याचिका पर दिया है। याचिका में प्रदेश सरकार के शासनादेश व कार्यालय परिपत्र की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि इससे पूर्व सहायक अध्यापक उर्दू के पद के लिए 17 अगस्त 13 को विज्ञापन निकाला गया। इसके आवेदन जमा हो रहे थे तथा चयन प्रक्रिया अभी अधूरी थी। इस बीच 10 फरवरी 14 को प्रदेश सरकार ने नया विज्ञापन निकाला दिया। नियमत: पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त किए बिना उन्हीं पदों को पुन: विज्ञापित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इसे देखते हुए दोनो विज्ञापनों के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
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