पढ़िए चुनावी नियम- चुनाव के लिए डीएम की मैराथन बैठक

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Farrukhabad Election DM Meetingफर्रुखाबाद: चुनावो की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने कमर कास ली है| घोषणा के दूसरे दिन सुबह सुबह जिलाधिकारी ने अफसरो और चुनावो से संबंधित कर्मचारियो के साथ मैराथन बैठक कर नियम समझे और समझाए| इस दौरान सभी थानाध्यक्ष भी बुलाये गए थे| नगर के बाद जिले के हर कोने से अवैध पोस्टर बैनर हटाने की जिम्मेदारी थानेदारो को दी गयी है| उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्रत्याशी को आचार संहिता का उललंघन नहीं करने दिया जायेगा|

मीटिंग या सभा के लिए 24 घंटे पहले अनुमति के लिए आवेदन-

किसी भी राजनैतिक या गैर राजनैतिक मीटिंग या सभा करने के लिए अपर जिलाधिकारी कार्यालय में मीटिंग से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा| आवेदन के 24 घंटे के अंदर प्रशासन फैसला कर लेगा कि अनुमति होगी या नहीं| किसी भी प्रत्याशी को रिपोर्ट लगवाने के लिए ठाणे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी|

पार्टी कार्यालय किसी भी धार्मिक स्थल से कम से कम 200 मीटर दूर ही खुल सकेगा| किसी भी पार्टी कार्यालय पर अधिक से अधिक एक झंडा और 4 फुट x 8 फुट का होल्डिंग ही लगा सकते है| प्रचार के लिए लाउडस्पीकर की भी परमिशन भी लेनी पड़ेगी| लाउडस्पीकर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच ही बजाय जा सकेगा| जिस वहाँ पर लाउड स्पीकर लगेगा उसके ड्राईवर का नाम और वहाँ संख्या देनी पड़ेगी| अनुमारी के बाद वहाँ बदला नहीं जा सकेगा|

दारु लाभ लेने और देने वाला दोनों दोषी-

वोट के लिए शराब का प्रलोभन लेना और दोनों ही प्रतिबंधित है दोनों को ही दोषी माना जायेगा| ये कार्यवाही के दायरे में आयेंगे| किसी की भी निजी सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की अनुमति के झंडा बैनर स्टीकर नहीं लगाया जा सकेगा| ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर सीधे प्रत्याशी पर कार्यवाही की जायेगी| पेड़ न्यूज़ सीधे सीध प्रत्याशी के खाते में जोड़ दी जायेगी|