फर्रुखाबाद: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोहरे हत्याकांड के मामले में ४ आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून की कार्रर्वाई को सिरे से खारिज कर दिया है| इससे जिला प्रशासन के साथ ही प्रदेश सरकार की भी फजीहत हुयी है|
जिला प्रशासन ने बीते दिनों प्रदेश सरकार की अनुमति से जिला कारागार में बंद हत्यारोपी अमित दुबे व् वव्वन, अजय कुमार जाटव बाबी, मनोज मिश्र उर्फ़ कल्लू पंडित तथा धीरेश ठाकुर उर्फ़ पप्पू पर रासुका का नोटिस तामील कराया था| आरोपियों की ओर से रासुका कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से न्याय देने की फ़रियाद की गयी थी| गृह मंत्रायालय ने चारों आरोपियों के विरुद्ध की गयी रासुका की कार्रवाई को खारिज कर दिया तथा इस सम्बन्ध में जेल अधीक्षक को बायरलेस से सूचना दे दी|
मालूम हो २९ जून को कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला हांथीखाना निवासी रामपाल शर्मा के पुत्र विनय व् रज्जन की रात ९ वजे घर के पास ही गोलियों से भूनकर ह्त्या कर दी गयी थी| मृतक के भाई चन्दन ने उक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी| बाद में पुलिस ने अमित के भाई डॉ अनुपम दुबे व् उनके भाई डब्बन, मामा उर्फ़ सुभाष मिश्रा को अभियुक्त बनाया| पुलिस ने आरोपियों की कुर्की करने के बाद अनुपम व् डब्बन की गिरफ्तारी पर ५-५ हजार रुपये का इनाम भी रखा था| आरोपियों के अधिवक्ता एके शर्मा ने बताया कि गलत ढंग से लगाए गए रासुका को खारिज करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रार्थना पत्र भेजा गया|