FARRUKHABAD : सिटी मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता की। जिसमें उन्होंने बताया कि फुटकर आतिशबाजी के 220 दुकानों में 181 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें 110 दुकानों का सत्यापन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि फुटकर दुकानों पर 25 किलो अतिशबाजी ही रख सकते हैं। जहां पर दुकान निश्चित की गयी है। वहां से 50 से 100 मीटर की दूरी पर कोई भी अतिशबाजी न छुटाये ऐसी हिदायतें दे दी गयी हैं। इसको लागू रखने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय किया गया है कि कोई अप्रिय घटना न हो पाये।
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आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि बालू व पानी की व्यवस्था साथ रखें। जिन दुकानों पर 25 किलो से अधिक आतिशबाजी पायी जायेगी उन पर कार्यवाही की जायेगी। जिस क्रम से दुकानों को आवंटित किया गया है। उसके अनुसार टोकन दिया जयेगा। टोकन के अनुसार ही क्रम से दुकानें लगायी जायेंगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि थोक आतिशबाजी विक्रेता भी 60 कुन्टल से अधिक आतिशबाजी नहीं रख सकते हैं। जिसके पास मानक से अधिक आतिशबाजी पायी जायेगी। उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।