FARRUKHABAD : जिलाधिकारी पवन कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ को शहर में फुटकर आतिशबाजी व पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिये हैं। डीएम ने निर्देशित किया कि मात्र एक सप्ताह के लिए ही दुकानदारों को लाइसेंस दिये जायें, इसके बाद स्वतः निरस्त कर दिये जायें।
जिलाधिकारी कहा है कि आतिशबाजी दुकानदारों को यह भी निर्देशित पूर्व में ही कर दिया जाये कि दुकानें शहर से बाहर लगायें और पटाखों की दुकानों पर अन्य कोई खाने पीने की वस्तुएं नहीं लगाये। जिससे अन्य जरूरत का सामान लेने वाले लोगों की अनावश्यक भीड़ पटाखा दुकानों के आस पास न लगे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि इस 1 नवम्बर से 7 नवम्बर तक के लिए फुटकर आतिशबाजी के लिए लाइसेंस जारी किये जायें। जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि आवेदन कर्ता से 200 रुपये की फीस जमा करवाकर 24 से 30 अक्टूबर तक आवेदन प्राप्त कर लें। यही कार्य अन्य तहसीलों में भी एसडीएम को सौंपा गया है।