इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत 40 वर्ष तक की आयु के याची अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का सशर्त निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह आदेश सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिव्य प्रकाश मिश्र, अरविंद कुमार शुक्ला, वाइएन पांडेय व 23 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में 35 वर्ष की आयु के नियम छह की वैधता को चुनौती देते हुए अन्य सेवाओं की भांति आयु 40 वर्ष करने की मांग की गई है। अदालत में बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता बीपी सिंह ने बताया कि परिषद की ओर से आयु सीमा 40 वर्ष किए जाने की संस्तुति राज्य सरकार को भेजी है और राज्य सरकार से इसका अनुमोदन मांगा है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 11 जुलाई 2013 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें आयु अर्हता का उदाहरण दिया गया है। याचियों का कहना है कि वे सहायक अध्यापक पद हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयुसीमा चालीस वर्ष तक है। इसके आधार पर जूनियर हाईस्कूलों में भी अधिकतम आयुसीमा 40 साल की जानी चाहिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान तथा गणित शिक्षकों के 29334 पदों हेतु विज्ञापन निकाला है। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है।