लखनऊ: समाजसेवी अन्ना हजारे पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के आरोप पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने पांच अगस्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था कि 29 जुलाई 2013 को जनतंत्र यात्रा के दौरान जौनपुर आगमन पर अन्ना हजारे के वाहन के बोनट पर कपड़े का राष्ट्रीय ध्वज चिपकाया गया था। यह राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम-1971 की धारा 2 के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार से सात अगस्त को रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि लाइन बाजार थानाध्यक्ष केके मिश्र ने बताया कि उन्हें कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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