जिला पंचायत के जेई धोखाधड़ी के आरोप में अदालत में तलब

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FARRUKHABAD : रिश्वत लेकर काम करना तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आम बात हो गयी है और वह इसके बिना काम करने में भी दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी इसके अलावा पैसे लेकर धोखाधड़ी भी करने लगें तो उसमें आम जनता का क्या होगा, उसके लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अदालत। शहर क्षेत्र के भोपतपट्टी निवासी सुनील कुमार गुप्ता पुत्र रामप्रकाश ने अदालत में मुकदमा पंजीकृत करवाया। जिसमें जिला पंचायत के जेई राकेश कुमार पर धोखाधड़ी की धारा के साथ-साथ 6 अन्य धारायें भी लगायी गयीं हैं। परिवादी की गुहार के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेई राकेश कुमार को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किये हैं।
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पीडि़त सुनील कुमार गुप्ता ने दर्ज कराये गये मुकदमें में कहा है कि उसका मकान 2011 में निर्माणाधीन था। जिसमें खिड़की दरबाजे इत्यादि बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। तभी जिला पंचायत के जेइ्र राकेश कुमार ने उसे 10 हजार रुपये 17 अगस्त 2011 को ले लिये और उसे शीघ्र अच्छी लकड़ी दिलाने का वादा किया।
काफी समय हो जाने के बाद भी राकेश कुमार ने लकड़ी नहीं भिजवायी। तब तक चार माह बीत चुके थे। 22 दिसम्बर 2011 को जेई राकेश कुमार व पीडि़त सुनील कुमार गुप्ता की मुलाकात कादरीगेट तिराहे पर हो गयी तो उसने फिर उससे पैसे का तगादा किया। जिस पर जेई ने आठ दिन बाद रुपये घर आकर दे जाने की बात कही। 10 दिसम्बर की शाम राकेश कुमार अपने दो अज्ञात साथियों के साथ घर में घुस आये और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। इस सम्बंध में सुनील कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र दिया।
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लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस पर उसने अदालत का दरबाजा खटखटाया। अदालत मे एडवोकेट दीपक द्विवेदी की पैरवी पर आरोपी जेई राकेश कुमार पर 323, 504, 506, 406, 452, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राकेश कुमार को अदालत में पेश होने के आदेश किये हैं।