लखनऊ : सीओ (प्रतापगढ़) कुंडा जियाउल हक की हत्या के मामले में सीबीआइ की अर्जी पर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ का पॉलीग्राफी टेस्ट कराए कराने की सुनवाई के समय उनको वकील सहित 18 जून को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। यह आदेश विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जा जीनत ने दिए।
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रघुराज प्रताप सिंह का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति वाली अर्जी विवेचक सुरेन्द्र सिंह गुर्म ने छह जून को रघुराज प्रताप सिंह के उस पत्र के साथ अदालत में दाखिल किया था जिसे रघुराज प्रताप ने 16 मई को सीबीआइ मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजा था। इसमें उन्होंने स्वयं का नार्को, पाली ग्राफी टेस्ट कराने की सहमति दी थी। कल अदालत में विवेचक ने बताया कि छह जून को कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए अर्जी देने एवं उस पर 11 जून को सुनवाई की सूचना रघुराज प्रताप को दी गई है, लेकिन उनके धार्मिक यात्रा पर होने के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इस आशय की सूचना उनके वकील ने अदालत में दी।
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अदालत में सीबीआइ एवं रघुराज प्रताप के वकील के अनुरोध पर मंगलवार की सुनवाई स्थगित करते हुए 18 जून की तारीख नियत की है। अदालत ने कहा कि 18 जून को अर्जी पर सुनवाई के समय रघुराज प्रताप सिंह वकील के साथ अदालत में उपस्थित रहें।