लखनऊ : आईपीएस अधिकारियो के नॉन-कैडर पोस्ट पर तैनाती के सम्बन्ध में सूचना नहीं प्रदान करने पर मुख्य सूचना आयुक्त रंजीत सिंह पंकज द्वारा गृह पुलिस सेवाए अनुभाग 2 के जन सूचना अधिकारी कमल किशोर श्रीवास्तव पर 25000 रूपए का अर्थ दंड लगाया गया|
यह सूचना आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा मांगी गयी थी, जिसमे उन्होंने यह जानकारी चाही थी कि कितने ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो आईपीएस पे रूल्स के नियम 11 के प्रावधानों के विपरीत नॉन-कैडर पदों पर तैनात किए गए हैं| साथ ही यह भी पूछा गया था कि नॉन-कैडर पद पर तैनात किए जाने से पूर्व केंद्र सरकार से सलाह कर क्या इन पदों को कैडर पोस्ट के समकक्ष घोषित किया गया है|
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ज्ञात हो कि नियमानुसार आईपीएस अधिकारीयों की तैनाती कैडर पदों पर ही हो सकती है| इस विषय में पिछली सुनवाई 12 मार्च को हुई थी जिसमे सूचना आयुक्त द्वारा सूचना दिए जाने का आदेश दिया गया था और साथ ही सूचना नहीं प्रदान किए जाने पर जुर्माना दिए जाने की चेतावनी दी गई थी| जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना को सही नहीं मानते हुए आज उनपर 25000 रूपए का अर्थ दंड लगाया गया|
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अमिताभ ठाकुर को सूचना न प्रदान करने के मामले में दण्डित होने वाले यह एक हफ्ते में दूसरे जन सूचना अधिकारी हैं|