लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
प्रदेश के इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी प्रभाग एवं परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की अधिवर्षता आयु की भांति प्रदेश के अशासकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की भी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
कृषि एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के अधीन आजमगढ़ जनपद में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, कोटवा, आजमगढ़ की 07 एकड़ भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
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1 लाख रुपए के स्थान पर 10 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर निष्पादित बिला कब्जा बन्धक पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय। भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों को उत्पादन पर लेवी देयता समाप्त किए जाने के निर्णय के पश्चात पी0डी0एस0 में चीनी की आपूर्ति की अपरिहार्यता को देखते हुए तात्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण एवं प्रभावी होने तक प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों से चीनी के क्रय का निर्णय।
प्रदेश के 08 मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत। लखनऊ, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट तथा वाराणसी मण्डल मुख्यालय में गठित किए जाएंगे अधिकरण। बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नए ओपीडी ब्लाक के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।
भदोही-कपसेठी-बाबतपुर राज्य मार्ग की महत्ता को देखते हुए 04 लेन चौड़ी करण एवं सुदृढ़ीकरण, पैसेन्जर कार यूनिट मानकों को शिथिल करके किए जाने का निर्णय। विधूना (औरैया) के आबादी भाग में 07 मीटर से 14 मीटर तक चौड़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के संसाधनों से कराए जाने का निर्णय।
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देवरिया-कसया मार्ग, एटा-कासगंज मार्ग व जनपद श्रावस्ती में बहराइच-भिनगा मार्ग को 04 लेन मार्ग के रूप में निर्मित किए जाने हेतु निर्धारित पी.सी.यू. (पैसेन्जर कार यूनिट) मानकों को शिथिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। नामिका वकीलों की फीस वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में संशोधन किए जाने का निर्णय। अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू रिफ्यूज को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की अनुसूची-4 प्रविष्टि संख्या-14 से हटाने का निर्णय।
नान ब्राण्डेड शहद को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की अनुसूची-1 करमुक्त वस्तुओं के अन्तर्गत रखने का निर्णय। उत्तर प्रदेश होमगार्डस स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली 2013 के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत।