लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर सीजेएम प्रमोद कुमार त्यागी ने बुधवार को अवमानना मामले में हाजिर न होने पर मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार और लखनऊ के जिलाधिकारी अनुराग यादव, प्रमुख सचिव ग्राम विकास राजीव कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अवनीश कुमार अवस्थी, मिशन डायरेक्टर एन.आर. एच.एम. सुधीर कुमार श्रीवास्तव व सीएमओ ए.के. मिश्रा, चकबन्दी अधिकारी आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव पेंशन व ट्रेजरी लखनऊ क्षेत्र संतोष अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। अदालत ने अफसरों को गिरफ्तार कर 24 मई को पेश करने का आदेश दिया है। इसके बाद, इन अफसरों को अलग-अलग तारीखों पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
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गौरतलब है गत आठ मई को लखनऊ के गोमतीनगर इलाके के रहने वाले अभिषेक मिश्रा की अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी अनुराग यादव व गाजियाबाद के रहने वाले सुभाषचंद्र गुप्ता की याचिका पर ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव राजीव कुमार को गिरफ्तार करके 28 मई को उच्च न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया था। नौ मई को अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कानपुर के डॉ. हरीश गुप्ता की याचिका पर तत्कालीन प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संजय अग्रवाल, जौनपुर के राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय के प्रवक्ता महेन्द्र सिंह की याचिका पर उच्चशिक्षा के तत्कालीन प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी, रायबरेली के शिव दयाल की याचिका पर संयुक्त सचिव पेंशन एंड ट्रेजरी संतोष अग्रवाल, लखनऊ के प्रकाश राजपूत की याचिका पर एनआरएचएम के तत्कालीन मिशन डायरेक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव व लखनऊ के तत्कालीन सीएमओ डॉ एके मिश्रा व फीरोजाबाद के शिव दयाल की याचिका पर आईजी रजिस्ट्रेशन आलोक कुमार के खिलाफ वारंट जारी करते हुए मामलों में सुनवाई के लिए 30 मई की तिथि नियत की थी।
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इसके अलावा मोहनलालगंज निवासी राम दुलारे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चकबन्दी अधिकारी आर.के. गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी करते हुए मामले में सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख नियत की थी। यदि सूत्रों की माने तो कोर्ट ने सीजेएम को व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि अब यह अदालत अवमानना के मामलों को और नहीं लटका सकती इसलिए सीजेएम ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त सभी अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर, अपने समक्ष 24 मई को पेश करने को कहा है।