लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में बीटीसी प्रशिक्षण ले रहे व अन्य अर्ह अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार को एक हफ्ते में निर्णय करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद टीईटी में पंजीकरण की तारीख बढ़ाए जाने की संभावना बढ़ गई है।
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यह आदेश इस बारे में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी शाही ने सुनाया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मुकुल त्रिपाठी के अनुसार अदालत ने कहा है कि टीईटी में राज्य सरकार एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन करे। इसके साथ ही एक हफ्ते के भीतर संशोधित शासनादेश जारी कर बीटीसी व बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा में आवेदन की अनुमति देने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि बीटीसी और बीएड अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि टीईटी के लिए राज्य सरकार एनसीटीई की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। 2011 की परीक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को भी शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है।