FARRUKHABAD : शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरीगेट चौराहा निवासी निर्दोष वर्मा पुत्र सुरेशचन्द्र वर्मा ने अपनी सगी सास के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत करवाया।
निर्दोष वर्मा ने दर्ज करायी गयी एफआईआर में बताया कि उसकी सास रामकिशोरी पत्नी कमलेश निवासी कछियाना लिंजीगंज ने अपनी सगी बहन कन्नौज निवासी कांतीदेवी पत्नी धनीराम पुत्री राहत को अपनी पुत्री बताकर यूनियन बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 519903010888920 खाता खुलवाकर उसमें अपना नाम रामकिशोरी पत्नी धनीराम अंकित करवाया। जब पूरा फर्जीबाड़ा रामकिशोरी ने पिछड़ा वर्ग निर्धन एवं असहाय निधि से फर्जी पुत्री राहत को शादी अनुदान का पैसा निकालकर हड़पने के लिए किया। निर्दोष ने बताया कि उसने इस सम्बंध में 25 दिसम्बर को जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिसके बाद एक जनवरी 2013 को पुलिस अधीक्षक से इस सम्बंध में शिकायत की गयी।
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लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। निर्दोष ने आरोप लगाया कि रामकिशोरी ने अनुदान में मिला 10 हजार रुपया हासिल कर लिया। अदालत के आदेश पर शहर कोतवाली में निर्दोश की सास रामकिशोरी पत्नी कमलेश के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस सम्बंध में शहर कोतवाल रूम सिंह यादव ने बताया कि मामले के सम्बंध में जांच पड़ताल करायी जा रही है।
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