लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में सेट टॉप बाक्स लगाए जाने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति डा. सतीश चन्द्रा की खंडपीठ ने केबल आपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिए हैं।
[bannergarden id=”8″]
याचिका में मांग की गई थी कि सेट टॉप बाक्स लगाने के लिए छह माह का और समय दिया जाए। कहा गया कि कई जिलों में अभी सेट टॉप बाक्स पूरी तरह से नहीं लग पाए हैं तथा बाक्सों की भी कमी है। याचिका का विरोध करते हुए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल केसी कौशिक ने पीठ को बताया था कि याचिका पोषणीय नहीं है। कहा था कि सेट टॉप बाक्स लगाने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है तथा बाजार में भारी तादात में बाक्स उपलब्ध हैं। पीठ ने सुरक्षित फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
[bannergarden id=”11″]