नौ दिन बाद दरिंदों के चंगुल से छूटी बेवा, दो आरोपियों पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज

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FARRUKHABAD : थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम किराचन गांव के मजरा नगला रामप्रसाद में उस समय अचानक हड़कम्‍प मच गया जब एक चीखती चिल्‍लाती एक महिला दौड़ती हुई मदद की गुहार लगाने पहुंची। जानकारी करने पर पता चला कि महिला 9 दिन बाद किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आयी है। मामले की munni deviसूचना पुलिस को दी गयी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पड़ोसी जनपद बदायूं के थाना मूसाझार के कस्बा गुलरिया निवासी राजवीर की विधवा मुन्नीदेवी तकरीबन 9 दिन पूर्व अपने दो साल के बच्चे को कहीं गुम हो जाने से उसकी तलाश कर रही थी। काफी देर होने के बाद भी जब बच्चे का कहीं पता नहीं चला तो महिला गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित एक होटल पर खड़ी होकर अपनी बात किसी व्यक्ति को बता रही थी। जब महिला ने अपनी बात खत्म की तो होटल पर बैठे दो युवक रामवख्स यादव व रामवरन पुत्र रामलडैते आ गये व महिला से उसकी परेशानी पूछी। महिला ने बताया कि वह अपने खोये हुए बच्चे की तलाश कर रही है। जिस पर दोनो ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता को जानते हैं। वह उनसे मिलवा देंगे। नेता द्वारा पुलिस पर दबाव बनवाकर लड़के की बरामदगी करवा देंगे। लेकिन इसके साथ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोनो आरोपी महिला को बदायूं स्टेशन से ट्रेन द्वारा लेकर आये। उसे थाना अमृतपुर के गांव किराचिन लेकर आये। महिला ने बताया कि आरोपियों के घर में उसे कैद कर दिया गया था। जहां 9 दिन तक उसके साथ लगातार बलात्कार हुआ। दोनो आरोपी एक एक करके उसके साथ मुहं काला करते रहे। महिला ने बताया कि सोमवार को वह आरोपी पक्ष के घर की महिलाओ के साथ शौच के लिए खेतों में गयी। जहां से उसे अपहरणकर्ता हरिबख्श यादव व रामवरन के चंगुल से छूटकर भागने का मौका मिल गया। महिला भागकर किराचन गांव के मजरा नगला रामप्रसाद में पूर्व प्रधान पेशकार के घर पर पहुंची व अपनी कहानी बतायी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गयी। सूचना के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अमृतपुर विजय बहादुर सिंह व थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने मामले की जांच पड़ताल की व महिला को थाने ले आये।

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क्षेत्राधिकारी अमृतपुर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि प्रथम जांच में महिला को खरीदकर लाने की बात सामने आयी है। गिरफ्तारी अभी किसी की भी नहीं की गयी है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा। दो आरोपियों हरबख्श पुत्र जोगराज, रामवरन पुत्र रामलड़ैते निवासी किराचिन के खिलाफ धारा ३६६, ३७६, के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।