सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय की गिरफ्तारी व अन्य दो के पासपोर्ट जब्त करने की अर्जी दी

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नई दिल्ली। सहारा की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही| 2400 करोड़ रुपये मामले को लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय को गिरफ्तार करने अर्जी दी है| साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सहारा के दो डायरेक्टर्स की हिरासत और उनके पासपोर्ट जब्त करने की मांग भी की है। इसके अलावा सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आज्ञा माँगी है कि जो पैसे उसने सहारा से जब्त किए हैं उसे निवेशकों में बांट दिया जाए।
Subrat Rai Sahara
मालूम हो कि इससे पहले सेबी सहारा समूह की दो कंपनियों के 100 से ज्यादा अकाउंट जब्त कर चुका है। इसके अलावा सेबी ने समूह की कई चल-अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश भी उसने दिए हैं। सेबी ने सहारा के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा के बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया था और उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।

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गौरतलब है कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन ने 13 मार्च 2008 तक 19 हजार चार सौ करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन ने 6 हजार 380 करोड़ रुपये पूंजी बाज़ार से एकत्र किए थे। जिसे पूंजी बाज़ार की नियामक संस्था सेबी ने गैरकानूनी पाया था| सेबी द्वारा मामले की जाँच में सामने आये फर्जीवाड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 31 अगस्त 2012 को निर्देश दिए थे कि सहारा, सेबी की निगरानी में निवेशकों का कुल 24,029 करोड़ रुपये ब्याज सहित वापस लौटाए|

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5 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए और समय बढ़ा दिया था इतना ही नहीं अदालत ने राहत दी थी निवेशकों के पैसे चरणों में लौटाने होंगे| कोर्ट ने ग्रुप को 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त तुरंत सेबी को भुगतान करने का निर्देश दिया। वहीं, दूसरी किस्त जनवरी 2013 के प्रथम सप्ताह में देनी होगी इसके अलावा तीसरी और अंतिम किस्त के लिए फरवरी का पहला हफ्ता तय किया गया लेकिन जब ये पैसे सहारा ने जमा नहीं किए तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की।