एक अप्रैल से गुटखा व तंबाकूयुक्त मसाला प्रतिबंधित

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cancer-300 लखनऊ: प्रदेश सरकार ने फिर दोहराया है कि प्रदेश में एक अप्रैल से गुटखा और तंबाकूयुक्त पान मसाले को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस तारीख से राज्य में इसका निर्माण, भंडारण और बिक्री नहीं हो सकेगी। सरकार ने कहा है कि गुटखा एवं तंबाकूयुक्त पान मसाले के कारण होने वाली खतरनाक बीमारियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल प्रयोगशाला की व्यवस्था का निर्णय किया है। प्रयोगशाला मौके पर ही खाद्य पदार्थ की जाच कर नागरिकों व खाद्य कारोबारियों को जानकारी देगी। मिलावटी खोये व अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थो के भंडारण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रभावी योजना बना कर कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार जनता और खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित व गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिये जागरुकता अभियान चलाया गया है। विभाग ने प्रर्वतन के दौरान संग्रहित खाद्य पदार्थो के नमूनों से छेड़छाड़ को रोकने को नमूने की कोड स्लिप व्यवस्था को अब केंद्रीकृत करने का निर्णय किया है। साथ ही खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिये निवेश मित्र योजना के अंतर्गत उनके लाइसेंसिग एवं रजिस्ट्रेशन को आनलाइन करने की सुविधा के साथ ही ऑफ लाइन करने की अनुमति भी दी गयी है।