फर्रुखाबाद: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायस डाटा कैप्चर फार्मेट पर सभी प्राइमरी, जूनियार एवं इंटर कालेजों की सूचनाऍ देा दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। शनिवार को यू0ई0आर0सी0 पर आयोजित नगर क्षेत्र के प्रधानाध्याप्कों के प्रशिक्षण के दौरान इस आशय के निर्देश दिये गये।
नि-शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश नि-शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधनियम नियमावली 2011 स्थापित की जा चुकी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त/सरकारी व आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा जिला सूचना शैक्षिक प्रणाली डायस की सूचना निर्धारित डाटा कैप्चर फार्मेट के अन्तर्गत विद्यालय के भौतिक एवं वित्तीय, समस्त प्रकार के संसाधन जैसे, एस0एम0सी0 का गठन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी, छाञ नामांकन(आयुवार, जातिवार, माध्यमवार), विद्यालय में कार्यरत स्टाफ का पूर्ण विवरण, विगत वर्षो सर्व शिक्षा अभियान के लाभान्वित बच्चों का विवरण, विगत वर्ष के एम0डी0एम0 का पूर्ण विवरण, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में विवरण आदि भरे जायेगें। उक्त प्रपञ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्कूलों में शासना द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार 25 प्रतिशत गरीब व निर्बल बच्चों के नामांकन पर भी सूचना चाही गई है। तदनुसार शासन द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
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समस्त प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किये गये है कि वह जनपद से प्रपञों को भरकर तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध करायेगें समस्त प्रदत्त प्रपञों की सम्पूर्ण चेंकिग का कार्य कम्प्यूटर आपरेटर/लेखाकार व मास्टर टे्नर द्वारा किया जायेगा। चेंकिग के उपरान्त उक्त पञ पर नगर शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त कार्यालय में अविलम्ब जमा करना सुनिश्चित करेगें।
बैठक में प्रवीन कुमार शुक्ला नगर शिक्षा अधिकारी व कृपा शंकर यादव,मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त प्रशिक्षण में प्रपञों को बारीकी से श्री पुरूषोत्तम सिंह वर्मा, ई0एम0आई0एस0प्रभारी द्वारा समझाया गया। साथ ही समस्त कार्यवाही तीन दिन में पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये।