इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी पास होना जरूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्ति की टीईटी अनिवार्य अर्हता है तथा बिना टीईटी पास किए किसी भी व्यक्ति को सहायक अध्यापक के पद पर चयनित या नियुक्त नहीं किया जा सकता। बीए या बीएससी के साथ बीएड विशेष परिस्थिति में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसी नियुक्ति पर बाद में 6 माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा।
हाईकोर्ट ने प्रभाशंकर सिंह केस में खंडपीठ के फैसले की व्याख्या करते हुए कहा है कि “प्रशिक्षु अध्यापक या अध्यापक नियुक्ति मामले में कोर्ट की टिप्पणी है जिसे निर्णय नहीं माना जा सकता”। न्यायालय ने टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों जिन्होंने निरस्त हो चुके 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन के तहत आवेदन दिया था, उन्हें भी 31 जनवरी तक आवेदन देने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने संजय कुमार व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका में पांच दिसंबर के शासनादेश के तहत सहारनपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सात दिसंबर के विज्ञापन की वैधता को चुनौती देते हुए रद किए जाने तथा आरक्षण लागू करने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर 2011 की भर्ती सरकार ने निरस्त कर नियम संशोधित कर नए सिरे से सात दिसंबर को विज्ञापन जारी किया है। जिसके तहत परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।