फर्रुखाबाद: तहसील अमृतपुर परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गयी है। अधिवक्ता की ओर से दी गयी तहरीर के अनुसार दो लाख रुपये में उसकी हत्या की सुपारी दी गयी थी। हत्या की साजिश में पत्रकार व ग्राम प्रधान सहित एक दर्जन लोगों के नाम लिये गये हैं। तहरीर के अनुसार हत्या की साजिश की पूरी जानकारी तीन माह पूर्व पुलिस अधीक्षक व एसओजी को दे दी गयी थी। अधिवक्ता की ओर से दी गयी चार पेज की तहरीर के आधार पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हो पायी है।
विदित है शुक्रवार को दोपहर लगभग एक बजे मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात हमलावरों में से एक ने तहसील परिसर में अपने चेम्बर में मौजूद अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला पर फायरिंग कर दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गये। तमंचा दोबारा लोड करते समय एक हमलावर गोली चलने से घायल हो गया। जिसे लोगों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना के सम्बंध में अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला की ओर से चार पेज की एक तहरीर अमृतपुर थानाध्यक्ष को सौंप दी गयी है।
अधिवक्ता बृह्मदत्त शुक्ला की ओर से पुलिस को दी गयी तहरीर देखने के लिये यहां क्लिक करें
तहरीर के अनुसार जिस समय तीन हमलावर मोटरसाइकिल नम्बर UP 81 AM 7276 से आये उस समय वहां पर सर्वेश कुमार पुत्र बृजबिहारी, अजय कुमार पुत्र रामपाल व अश्वनी पुत्र सर्वेश कुमार निवासीगण बलीपट्टी रानीगांव पहले से मौजूद थे। जिन्होंने शूटरों से मुझे पहचनवाया। हमलावरों में से एक लड़का हेलमेट पहने हुए था। वह मेरे चेम्बर में आया और उसने अपने हाथ में लिये तमंचे से जान से मारने की नियत से मुझे गोली मार दी। गोली मेरे जबड़े में लगी। जिससे मैं गिर पड़ा। मेरे गिरते ही हमलावर भागा तो मौके पर मौजूद गांव के सुनीलदत्त पुत्र बृजनंदन व मेरे पुत्रों अमित व सुमित और अजय पुत्र जगतनरायन निवासी हरसिंहपुर गहलवार एवं अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से तमंचा व कारतूस छीन लिये। तब तक सर्वेश, अश्वनी व अजय कुमार अपने हाथों में लिये तमंचों व चाकुओं से शूटर को मारने लगे और सुनीलदत्त ने मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। भीड़ के कारण अन्य दो अज्ञात हमलावर सर्वेश, अश्वनी व अजय कुमार पाण्डेय के साथ भाग गये।
अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला ने अपनी तहरीर में कहा है कि मेरी हत्या के लिए योजना सर्वेश कुमार पुत्र बृजबिहारी, वीरेन्द्र कुमार पुत्र धु्रव नरायन, अजय कुमार पुत्र रामपाल, अनिल कुमार पुत्र राजनरायन, रामानंद अग्निहोत्री पुत्र जिट्ठूलाल निवासीगण बलीपट्टी रानीगांव, राजेन्द्र अवस्थी पुत्र मेवाराम, अजय कुमार अवस्थी व रमेश अवस्थी पुत्रगण राजेन्द्र अवस्थी, सुरेश पाल पुत्र शिवलाल निवासीगण ग्राम नगला हूसा एवं रविन्द्र कुमार पाठक पुत्र प्रेमचन्द्र पाठक निवासी ग्राम अमृतपुर ने करीब 6 माह पहले बनायी थी। मेरी हत्या के लिए इन लोगों ने रुपये एकत्रित कर दो लाख रुपये में बीपी कोड नाम के व्यक्ति को दी थी। इसके लिए 82 हजार 500 रुपये का अग्रिम भुगतान भी कर दिया गया था। षड्यंत्र की पूर्व जानकारी मुझे सिकंदराऊ के पड़ोस के गांव के निवासी एक व्यक्ति विष्णु परासर ने विगत 16 अगस्त 2012 को दी थी। इसकी सूचना मैने पुलिस अधीक्षक व तत्कालीन एसओजी प्रभारी नन्हेंलाल यादव को दे दी थी। पुलिस अधीक्षक को इस सम्बंध में वकायदा लिखित प्रार्थनापत्र एवं उसके साथ ही घटना के षडयंत्र से सम्बंधित मोबाइल रिकार्डिंग की सीडी भी उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें मेरी हत्या हेतु निर्धारित रकम का शेष 1 लाख 17 हजार 500 रुपये देने का भी उल्लेख था। सुपारी किलर के कोड नाम बीपी एवं पप्पू हैं।
तहरीर के अनुसार समस्त तथ्यों की जानकारी के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस कारण आज मेरी हत्या का प्रयास किया गया। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गयी है।