फर्रुखाबाद : आत्महत्या के लिए पत्नी को मजबूर करने में दोषी अभियुक्त पति को अपर जिला जज भैरव लाल ने सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। घटना के मामले में चार के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। जिसमें एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है व दो को वरी कर दिया गया।
जहानगंज थानाक्षेत्र के गांव पतौंजा में 29 अगस्त 2000 की रात मारपीट कर उत्पीड़न करने से विवाहिता नसरीन ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विवाहिता के चचेरे भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दिया था। नसरीन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आरोप था कि मां के नाम खेती को बेचकर रुपये देने का दबाव बनाने के लिए उत्पीड़न किया गया। आरोप तय होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान एडीजीसी मोहम्मद अलीम व निर्मल चंद्र कटियार ने पैरवी की। दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश ने पति शाकिर हुसैन को सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। मुकदमा विचार के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई तथा दो अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।