फर्रुखाबाद: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जगदीश ने महिलाओं से अश्लीलता करने के मुकदमे में दोषी विजय उर्फ संजीव शर्मा को एक माह की कैद व पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
शहर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2008 में मोहल्ला घेर शामू खां निवासी विजय उर्फ संजीव को महिलाओं से अश्लीलता करने के मामले में गिरफ्तार कर धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोषी पाए जाने पर सीजेएम ने अभियुक्त को यह सजा सुनाई।