फर्रुखाबाद: मनरेगा तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपकर मांग की कि वर्ष 2006 से 2008 तक के सभी तकनीकी सहायक व अवर अभियंताओं की सेवायें बरकरार रखी जायें।
उन्होंने अवगत कराया कि उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 35284-35299/2009 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय तक सेवा यथावत ली जाती रहेगी। इस आदेश को वर्ष 2006 से 2008 तक के सभी तकनीकी सहायक आते हैं। जोकि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बिना अनुबंध के सेवाये ंतब तक करते रहेंगे। जब तक कि उच्चतम न्यायालय का अन्तिम आदेश नहीं आता है। इसलिए हम सभी तकनीकी सहायक जो कि वर्ष 2007 व 2008 से कार्यरत हैं। इस श्रेणी में आते हैं। इसलिए अनुबंध पत्र भरने से तब तक के लिए छूट प्रदान है। इसको प्रमुख सचिव के पत्रांक संख्या 3123/38-7- 2010-04 विविध/2009 में निर्देश दिया गया है।