लाउडस्पीकर की आड़ में मजहब से हस्तक्षेप नहीं: मदनी

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सहारनपुर: जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लाउडस्पीकर पर पाबंदी किसी भी तरह से धर्म में हस्तक्षेप नहीं है। अदालत के आदेश के मुताबिक मस्जिदों की कमेटी को चाहिए कि वह जल्द से जल्द लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति जिला प्रशासन से ले लें। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि लाउडस्पीकर के प्रयोग पर सिर्फ मस्जिदों में पाबंदी नहीं लगाई गई है। मंदिरों व अन्य धर्म स्थलों के लिए भी यह आदेश है।

पाबंदी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है। हाई कोर्ट ने सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए यह आदेश दिया है। मस्जिदों की कमेटियों को चाहिए कि वे वकील की मदद लेकर अपना रजिस्ट्रेशन फार्म प्रशासन के पास जमा करवा दें। इतना ही नहीं जमीयत की कमेटियां भी रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रही हैं। यदि किसी को अनुमति लेने के प्रपत्र के संबंध में कोई परेशानी हो तो जमीयत की कमेटी से मदद ली जा सकती है।